नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20  वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20  वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म़ करने वाले आरोपी अंकित उर्फ अज्जू पिता रतिराम सौर को भा.द.वि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट, 2012 की धारा- 5एल/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 5(जे)(आईआई) /6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता के भाई ने चौकी शाहपुर थाना सानौधा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि रात करीब 1ः00 बजे तक सभी लोग टी.व्ही. देखते रहे बाद में मंगलवार, बुधवार की दरमयानी रात करीब 2-3 बजे सो गये थे उसी बीच उसकी बहिन/पीड़िता घर पर नहीं दिखी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका व्यक्त की । दिनॉक-     24.08.2022 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर उसने अपने कथनों में बताया कि दिनॉक 02.03.2022 को अभियुक्त अंकित उर्फ अज्जू  बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया और अभियुक्त ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना- सानौधा द्वारा धारा 366ए, 376(2)(एन) भा.दं.सं. एवं धारा 5/6,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी कोदोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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