लोहे का तवा मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । लोहे का तवा मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को भा.द.वि. की धारा- 458 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, की सजा से, माननीय न्यायालय विषेष अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर प्रषांत कुमार सक्सेना की अदालत नेे दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की । न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यक्त किया कि भले ही फरियादी की चोटें साधारण प्रकृति की है परंतु आरोपी का आषय फरियादी की हत्या करना ही था यदि तवे के स्थान पर अन्य कोई सुलभ भारी वस्तु उपलब्ध होती तो अपराध की परिणिती का निष्कर्ष हत्या भी हो सकता था।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि शिकायतकर्ता/फरियादी ने थाना केंट में इस आषय रिपोर्ट लेख कराई कि मै मड़िया विट्ठलनगर में रहता हॅू ग्रीन होटल झांसी बस स्टेंड के पास में बर्तन धोने का काम करता हॅू प्रतिदिन की तरह होटल बंद होने पर बाहर की शटर लगा कर अंदर सो जाता हॅू । दिनॉक 28.08.22 के करीब रात 10.30 बजे में खाना खाकर सो गया था, रात करीब 02ः30 बजे दुकान का चादर तोड़ कर अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस आया और पास में रखा तवा उठाकर मुझे मारा जो बॉये कान के बाजू में लगा खून निकल आया, मेरी नींद खुल गई मैने उसका चेहरा देख लिया था रंग सांवला , चेहरा गोल, मोटी नाक बदन पर सफेद सर्ट काला पेंट पहने था उम्र करीब 20 बर्ष होगी। उसने पुनः लोहे का तवा उठाया मुझे मारने की कोषिष की, उसी समय रोड से सीटी की आवाज आने पर मुझे छोड़कर लोहे का तवा हाथ में लेकर भाग गया। यदि सीटी की आवाज नहीं आती तो वह मुझे जान से खत्म कर देता। प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, दिनॉक 03.09.2022 को विवेचना के दौरान थाना केंट को यह जानकारी प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक-197/22 धारा-302 भादवि में आरोपी षिवप्रसाद को गिरफ्तार किया गया है एवं अनुसंधान अधिकारी को यह भी ज्ञात हुआ कि थाना सिविल लाइन द्वारा पूछताछ करने पर उसने इस अपराध की घटना के बारे में बताया है तब न्यायालय की अनुमति से उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई तथा पुलिस रिमांड लेकर आरोपी शिवप्रसाद से विधि अनुसार पूछताछ की गई जिसमें उसने घटना के बारे में बताया तथा मेमोरेण्डम के आधार पर उससे लोहे का तवा जप्त किया गया , फरियादी रवि से केंद्रीय जेल से आरोपी की षिनाख्त कराई गई तवे की शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-केंट द्वारा धारा 458, 294, 323,506,324,307 भा.दं.सं. का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विष्ेाष अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेना की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।
सीरियल किलर पर हत्या के और भी मामलें न्यायालय में विचाराधीन
चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर शिप प्रसाद पर सागर समेत भोपाल के थानों में विभिन्न मामलें दर्ज है हालही में सागर के सिविल लाइन में दर्ज एक हत्या के मामलें में उसे उम्रकैद की सजा हुई हैं।
खबर गजेंद्र ठाकुर