नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा 

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा 

सागर । नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय रैकवार को भादवि की धारा- 363 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 366 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट, 2012 की धारा- 3क/4 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम, 2012) बीना, जिला सागर(म.प्र.) श्रीमान आलोक कुमार मिश्रा की अदालत नेे दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विषेष लोक अभियोजक  श्यामसुंदर गुप्ता ने की ।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता की मॉ ने दिनॉक 31.03.2021 को थाना बीना में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 30.03.2021 की रात्रि को पीड़िता जेठानी के घर से निकली थी किंतु घर लौटकर वापस नहीं आई ।तत्पष्चात पीड़िता की तलाष की गई किंतु उसका कोई पता नहीं चल सका । किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की।पीड़िता के दस्याब होने पर आरोपी अजय रैकवार द्वारा बहला-फुसलाकर मोटर साइकिल से ले जाना और शारीरिक संबंध बनाया जाना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बीना द्वारा धारा 363, 366ए, 376,34 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम, 2012) बीना, जिला सागर(म.प्र.) श्रीमान आलोक कुमार मिश्रा की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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