12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ प्रारंभ होंगी नाम निर्देशन- पत्र जमा करने की प्रक्रिया
100 मीटर मे केवल 5 व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश
सागर। संसदीय क्षेत्र सागर- 5 के निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी नाम निर्देशन प्रक्रिया में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष केवल पांच व्यक्ति ही अभ्यर्थी सहित प्रवेश कर सकेगा।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। जिसके तहत समस्त प्रकार के अवकाश छोड़कर नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे।
उन्होंने बताया कि
अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना के दिवस को ही या नामांकन दाखिल करने के नियत किन्हीं आगामी दिवसों को, जो सार्वजनिक अवकाश दिवस नहीं हो, अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। ‘सार्वजनिक अवकाश’ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 2 (h) में परिभाषित किया गया है, जिससे एक ऐसा दिवस अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजन के लिए एक सार्वजनिक अवकाश है। रिटर्निंग ऑफिसर को माह के दूसरे और चौथे शनिवार को नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे वित्त मंत्रालय द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया है। अन्य शनिवारों को नामांकन पत्र फाइल करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक इन दिनों के परक्राम्य लिखित, 1881 के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों का अवकाश न पड़ता हो। इसी प्रकार राज्य में माने गए स्थानीय अवकाशों को भी सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाता है। सागर संसदीय क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक चलेगी । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत नाम निर्देशन जमा करने के लिए नए कलेक्टर भवन की कक्षा क्रमांक 101 कलेक्टर न्यायालय में नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे जहां केवल पांच व्यक्ति अभ्यर्थी सहित प्रवेश कर सकेंगे ।उन्होंने बताया कि पांच व्यक्तियों को प्रवेश के लिए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार से संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं।