बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिये यह निर्देश 

बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिये यह निर्देश 

भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को मध्यप्रेदश द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिये है कि चयनित एवं नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स निश्चित समयावधि में कराना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षकों की बीएड योग्यता के संबंध में NCTE द्वारा जारी अधिसूचना को 28 जून 2018 को निरस्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पहल करते हुए 28 जनवरी 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11 अगस्त 2023 को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। कि ‍दिनांक 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश भविष्य के लिए (Prospective) लागू होगा अथवा भूतलक्षी प्रभाव से(Retrospective) लागू होगा।

इस संबंध में मध्यप्रदेश द्वारा दायर Diary no. 4303/2024 में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 को यह निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 11.8.2023 भविष्य के लिए (prospective) लागू होगा तथा साथ ही यह निर्देश भी दिए गए है कि चयनित एवं नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स निश्चित समयावधि मे कराना अनिवार्य होगा।

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