निर्माणाधीन घर का मटेरियल, मुरमा सड़क पर डालने से लगेगा जुर्माना, एक को 3 हजार लगे

निर्माणाधीन घर का मटेरियल, मुरमा सड़क पर डालने से लगेगा जुर्माना, एक को 3 हजार लगे

सागर। नगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सफाई व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा प्रातः सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा हैं। इसी क्रम में निगमायुक्त द्वारा सोमवार को प्रातः नगर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान पुष्प विहार कॉलोनी तिली रोड के सामने सड़क किनारे लगे कचरे का ढेर मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित वार्ड दरोगा और रेमकी कंपनी को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए ।तत्पश्चात तिली तिराहा कैलाशधाम मंदिर से सिविल लाइन की ओर आने वाली मुख्य सड़क के किनारे टूटे हुए भवन की सामग्री डालने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ चालानी करवाई करने और दी गई समय सीमा में भवन स्वामियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री को नहीं उठाया जाता है तो उस सामग्री को निगम द्वारा उठाकर सीएनडी वेस्ट प्लांट भिजवाने तथा इसमें आने वाला व्यय संबंधित भवन स्वामी से वसूलने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने तिलकगंज वार्ड स्थित बड़ी सब्जी मंडी का भी निरीक्षण किया और वहां की सफाई के संबंध में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए साथ ही मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु भारसाधक अधिकारी मंडी बोर्ड को पत्र भेजने तथा भगवानगंज तिराहा से अप्सरा सिनेमा की ओर बन रही सी सी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश दिए ।

निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने आम नागरिकों से भी चर्चा की और उनसे शहर को साफ -सुथरा बनाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि अपने घरों या प्रतिष्ठानों का कचरा एकत्रित कर कचरा गाड़ी को ही दें और जो व्यक्ति खुले में कचरा फेंकते हैं उन्हें रोके-टोके । उन्होंने कहा कि हम चाय या जूस की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों में पेय पदार्थ देने को कहे जिससे डिस्पोजल बर्तन का प्रचलन कम हो । दुकान के बाहर कचरा फेंकने पर की गई चालानी कार्यवाही सिविल लाइन में स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति के सामने स्थित दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर कचरा फेंकने पर निगम के जोन प्रभारी सहित निगम कर्मचारियों द्वारा संबंधित दुकान पर 3 हजार रुपए की चालानी कार्यवाही की गई।

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