मुखबिरी करने पर हत्या कर नदी में फेंक दिया था शव,न्यायालय ने सुनाई सजा

मुखबिरी करने पर हत्या कर नदी में फेंक दिया था शव,न्यायालय ने सुनाई सजा

धरमपुरी। साल 2021 में हुए जघन्य हत्याकांड के मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपित दिनेश पुत्र जग्गु उर्फ जगन्नाथ को अजीवन कारवास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ये है मामला

दरअसल 27 जून 2021 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चिरोंजी उर्फ चिरोदीं पुत्र मांगीलाल जगदाले निवासी खलघाट धामनोद की हत्या कर शव को नर्मदा नदी में फेंक दिया था। इस पर से पुलिस थाना धामनोद पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण की विवचेना के दौरान धामनोद पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपित दिनेश पुत्र जगन्नाथ ने शराब पकड़वाने की मुखबिरी की बात को लेकर मृतक के सिर, मुंह एवं हाथ पर वार कर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी थी।

आरोपितों ने इसके बाद साक्ष्य छिपाने के आशय से शव और मृतक के मोबाइल को नर्मदा नदी में फेंक दिया था। इसमें धरमपुरी न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर आरोपित दिनेश पुत्र जग्गु उर्फ जगन्नाथ को अजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है।

एक्‍सीडेंट में मौत

इधर, बदनावर-कानवन लेबड़-नयागांव फोरलेन पर ग्राम कानवन में चौपाटी से कुछ दूर शासकीय उमावि के सामने गुरुवार दोपहर करीब एक बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 19 वर्षीय युवक को रौंद दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजन के सुपुर्द किया।

मृतक का नाम आयुष पुत्र सुभाषचंद्र घाटे (सांवत) बताया गया है। वह अपने साथी नरेंद्र पुत्र खेमराज राणा के साथ वाशिंग मशीन लेकर घर जा रहा था। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे आयुष का सिर पहिए में कुचल गया। पता चलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। टोल प्लाजा की एंबुलेंस से मृतक को यहां सिविल हास्पिटल लाया गया।

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