सागर में शासकीय पट्टे की जमीन पर कब्जा कराने पर पटवारी सस्पेंड
सागर। मालथौन तहसील के अमारीरमगढ़ के पटवारी प्रमोद गौड़ को शासकीय पट्टे की भूमि पर अवैध तरीके से अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने पर एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार मालथौन तहसील के मौजा पटवारी अमारीरमगढ़ की भूमि खसरा नंबर 15 रकबा 5.20 हेक्टेयर छोटाखास में राजस्व अभिलेख में हेराफेरी कर सीताराम पिता राम प्रसाद यादव के वारसानों के नाम अपनी वेब जीआईएस आईडी से कालम नंबर 4 पर शासकीय पट्टेदार में अवैध तरीके से दर्ज कर अनैतिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।
साल 1990-91 में यह भूमि छोटा घास की थी। इस भूमि पर पट्टेदार सीताराम पिता मदनलाल यादव कभी काबिज नहीं रहा। अतिरिक्त व्यवहार न्यायधीश वर्ग-1 के व्यवहारवाद प्रकरण 1996 में सीताराम को आठ साल से लापता बताया। किसी सक्षम न्यायालय ने उसे विधिवत लापता घोषित नहीं किया है।
पट्टेदार सीताराम के स्थान पर सीताराम पिता रामप्रसाद यादव के द्वारा अपने आपको सीताराम पिता मदनलाल यादव बताकर पेश किया। लेकिन यह प्रकरण खारिज कर दिए। 1995-96 में नायब तहसीलदार के आदेश पर 28 अगस्त 1995 से सीताराम पिता मदनलाल का नाम खसरे में दर्ज हुआ। एसडीएम ने मामला सुनवाई के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया।