ट्रैक्टर-ट्राॅली तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जान की क्षति पहॅुचाने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड

ट्रैक्टर-ट्राॅली तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जान की क्षति पहॅुचाने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । ट्रैक्टर-ट्राॅली तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जान की क्षति पहॅुचाने वाले आरोपी राजेन्द्र अहिरवार को भादवि की धारा-304ए के तहत 01 वर्ष का कारावास, धारा-337 के तहत 03 माह का कारावास, धारा-338 के तहत 06 माह का कारावास , धारा-279 के तहत 500 रू. जुर्माना तथा धारा- 77/177 व 3/181 मोटरयान अधि. के तहत 500-500 रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी-गोरी अहिरवार को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 के तहत 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, आरती आर्य तह.खुरई जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये दंडित किया। मामले की पैरवी सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की ।

घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/फरियादी मिट्ठुलाल ने इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनाॅक 04.05.15 ग्राम धनौरा से बारात लेकर न्य हालैंड टैªक्टर ट्राॅली से ग्राम लोगर जा रहे थे जब खिमलासा में करीब 8ः00 बजे रात कल्पवृक्ष के पास पहुॅचे तो ट्रेक्टर के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक टेªक्टर चलाकर रोड में बने डिवाईडर पर चढा दिया जिससे ट्राॅली पलट गई जिससे फरियादी को दाहिने पैर, सिर पर चोटे आई एवं टेªक्टर में बैठे अन्य लोगों को भी चोटें आई तथा विषाल अहिरवार की मौत हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खिमलासा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 279,337,338, 304-ए एवं धारा-77/177,3/181,5/180 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, आरती आर्य तह.-खुरई जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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