MP News: नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से मिली राहत

MP News: नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से मिली राहत

भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डिफिशियंट और अपात्र पाए गए कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की सशर्त अनुमति दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 45 हजार नर्सिंग स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

हाईकोर्ट का आदेश सत्र 2021-22 के छात्र-छात्राओं के लिए है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मौका दिया गया है। बशर्ते उन्हें परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। अगर फेल हो गए, तो अपात्र कॉलेजों की तरह उन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

इसके पहले, हाईकोर्ट के निर्देश पर पात्र नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए गए थे। जिसके बाद डिफिशियंट और अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने भी परीक्षा में राहत देने की मांग की थी।

लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सोमवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष युगल पीठ ने सुनवाई की।

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