कलेक्टर ने 33 आतिशबाजी लाइसेंस निलंबित किए, विस्फोटक कानून का हो रहा था उल्लंघन

कलेक्टर ने 33 आतिशबाजी लाइसेंस निलंबित किए, विस्फोटक कानून का हो रहा था उल्लंघन

हरदा।  हुए पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट के बाद में दमोह में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां भी पटाखा फैक्टरी ब्लास्ट में सात लोगों की जान चली गई थी। आठ महिलाएं घायल हुई थीं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने 33 आतिशबाजी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। लाइसेंसधारी लापरवाही बरत रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों के तहत गोदाम/भण्डारण कक्ष का निर्माण नहीं पाए जाने एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते यह कार्यवाही की गई है। आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद इन लोगों ने जबाव प्रस्तुत कर अपने कथन दर्ज कराए। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक न होने के कारण उनके लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित करने की कार्यवाई की गई है। विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर राजस्व/पुलिस अधिकारियों द्वारा फार्म नंबर-24, एल.ई.-5 पर बनी हुई आतिशबाजी विक्रय हेतु जारी अनुज्ञप्तिधारियों एवं फार्म नंबर -20-24, एल.ई.-1, एल.ई.-5 पर आतिशबाजी बनाने एवं कब्जे में रखकर विक्रय के लिए जारी अनुज्ञप्तिधारियों की जांच की गई। साथ ही उनके आतिशबाजी भण्डारण के लिए आतिशबाजी गोदामों की भौतिक जांच की गई।

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top