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नेशनल लोक अदालत मे कर संग्राहक अधिभार में छूट का लाभ लें- निगमायुक्त

नेशनल लोक अदालत मे कर संग्राहक अधिभार में छूट का लाभ लें- निगमायुक्त सागर।  9 दिसंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत ...

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नेशनल लोक अदालत मे कर संग्राहक अधिभार में छूट का लाभ लें- निगमायुक्त

सागर।  9 दिसंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में शासन के निर्देशानुसार निगम के बकाया संपत्ति कर एवं जलकर के अधिभार में दी छूट को देखते हुए नगर निगम निगम आयुक्त श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने निगम राजस्व अधिकारी को कोषालय में 9 दिसंबर को बकाया करो को जमा करने अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं साथ ही समस्त नगर निगम के राजस्व निरीक्षको सहित कर संग्राहकों को भी निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने वार्ड के बकायादारों से संपर्क कर उन्हें 9 दिसंबर लोक अदालत के दिन नगर निगम में जाकर अपने बकाया करो को जमा कर शासन द्वारा अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ लेने हेतु प्रेरित करे।

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इस प्रकार दी जा रही अधिभार मे छूट – संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि ₹ 50000 तक बकाया है उनके अधिभार में 100ः तक की छूट दी जाएगी ।संपत्ति कर के जिन प्रकरण में कर एवं अधिकार की राशि 50000 से अधिक तथा ₹ 100000 तक है उसमे 50 प्रतिषत की छूट दी जाएगी । संपत्ति कर के ऐसे ,प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि ₹ 100000 से अधिक बकाया है उन प्रकरण के अधिभार में 25 प्रतिषत तक की छूट प्रदान की जाएगी ।

इसी प्रकार जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमे जलकर एवं अधिभार की राशि ₹10000 तक बकाया है उनके अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट दी जाएगी । जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमे जलकर उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10000 से अधिक तथा 50000 तक बकाया है उनके अधिभार में 75 प्रतिषत तक की छुट दी जाएगी   जल कर के ऐसे प्रकरण जिनमे जल कर , उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50000 से अधिक बकाया है उनके अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जाएगी। अधिभार में दी जाने वाली छूट मात्र 9 दिसंबर कोई बकाया कर जमा करने पर दी जा रही है।

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