धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने में सागर बनेगा प्रदेश में उदाहरण,धर्म गुरुओं ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटाने की दी सहमति

धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने में सागर बनेगा प्रदेश में उदाहरण,धर्म गुरुओं ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटाने की दी सहमति

सागर। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने में सागर बनेगा प्रदेश में उदाहरण यह बात धर्म गुरुओं ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर सिस्टम हटाने की दी सहमति पर धर्म गुरुओं ने कहीं। समीक्षा बैठक में धर्मस्थलों के बाद डीजे एवं मैरिज गार्डन पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर आर्य ने दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, सहित मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में धर्मगुरु एवं समाज जन मौजूद थे।

धर्म गुरुओं की बैठक में सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि शासन के निर्देशों के परिपालन में एवं कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में सागर में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर सिस्टम हटाने में सागर जिला प्रदेश में उदाहरण बनेगा। कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी के मंशानुसार सभी समाजां के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर सिस्टम शिक्षा से हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो की शीघ्र ही सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर सिस्टम हटकर सागर जिला पूरे प्रदेश में नजीर बनेगा।

कलेक्टर  दीपक आर्य ने समस्त धर्म गुरुओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि आप डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां पर भी तेज आवाज से अर्थात मानक डेसिमल से ज्यादा की आवाज आएगी। संबंधित मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी और डीजे का उपयोग शीघ्र बंद करने की कार्रवाई होगी

पुलिस अधीक्षक  अभिषेक तिवारी ने कहा कि सभी मैरिज गार्डन संचालक एवं डीजे संचालक शासन की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए संचालन करें, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के माइक सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कोई व्यक्ति समुदाय संगठन तेज आवाज में डीजे या लाउड स्पीकर सिस्टम का उपयोग करता है तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना देकर उसे पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार देखने में आ रहा है कि फेरी लगाने वाले, हाथ ठेला पर भी संचालकों द्वारा लाउड स्पीकर सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है यह भी अवैध है, इस पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में बगैर परमिशन के कहीं भी लाउड स्पीकर सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। इसके लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन का संयुक्त दल कार्रवाई कर रहा है और करेगा।

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