बाल श्रम ( नाबालिग मजदूरो ) के उन्मूलन के लिए बचाव अभियान 10 दिसम्बर तक
सागर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बचाव अभियान PAN INDIA RESCUE & Rehabilitation Campaign of Child and Adolescent Labour From 20 November to 10 December 2023 चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत समस्त नियोजक 14 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका तथा 18 वर्ष से कम उम्र के कुमारों का खतरनाक श्रेणी के कार्यों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उक्त बाल श्रम कराया जाना बाल व कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अधिनियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित को 50 हजार रूपये तक जुर्माना या 02 वर्ष तक के कारावास या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किये जाने हेतु जनजागरण अभियान 10 दिसम्बर तक जिला टास्क फोर्स समिति सागर द्वारा चलाया जा रहा है। बाल श्रम नियोजित पाये जाने पर जनसाधारण इसका सूचना संबंधित थाने, चाइल्ड लाईन, श्रम विभाग या. पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते है।