MP : MLA कोर्ट ने इन भाजपा नेताओं पर अंतिम फैसला सुना दिया

MP : MLA कोर्ट ने इन भाजपा नेताओं पर अंतिम फैसला सुना दिया

भोपाल। विशेष न्यायालय एमपी, एमएलए भोपाल ने सागर जिले के मकरोनिया में 18 अक्टूबर 2018 को चक्काजाम और पथराव के मामले में आरोपी बनाए गए विधायक प्रदीप लारिया समेत चार नेताओं को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया है। न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की अदालत ने यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है।

करीब पांच साल पहले मकरोनिया थाना क्षेत्र में जैन समाज के युवक आशीष जैन का मर्डर हो गया था। इसके बाद समाज के लोगों और अन्य नागरिकों ने शवयात्रा के दौरान तोड़फोड़, पथराव और चक्काजाम भी किया था। इस मामले में भाजपा के नरयावली विधानसभा से विधायक प्रदीप लारिया, भाजपा नेता रहे मुकेश जैन ढाना (अब आम आदमी पार्टी से सागर विधानसभा से प्रत्याशी), चक्रेश सिंघई समेत चार आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इस घटना में आरोपी रहे मुकेश जैन ढाना ने बताया कि विशेष न्यायालय में आज इस मामले का फैसला सुनाया गया है। इसमें कोर्ट ने सुनवाई के बाद विधायक लारिया, मुकेश जैन ढाना, चक्रेश सिंघई समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त घोषित कर बरी कर दिया है। विधायक सज्जन वर्मा और पीसी शर्मा के मामले में भी सुनवाई विशेष न्यायालय एमपी एमएलए भोपाल में शुक्रवार को दो अन्य विधायकों के मामले में भी सुनवाई की गई। पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा के विरुद्ध अलग-अलग मामलों में कोर्ट में सुनवाई की जा रही है।

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