नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

सागर । नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त अष्विन मंडल को भादवि की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-5एल/6 के तहत तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/पीड़िता की मॉ ने दिनांक 03.03.2022 को थाना सानौधा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 02.03.2022 को रात 10ः00 बजे वह और उसके बच्चे खाना खाकर सो रहे थे । पीड़िता /बालिका उसके साथ सो रही थी दिनॉक 03.03.2022 को वह सुबह 6 बजे सोकर उठी तो उसकी बालिका नहीं थी उसने सोचा कि वह निस्तार के लिये गई होगी लेकिन बहुत देर तक बालिका नहीं आई तो उसने बालिका की तलाष आस-पास की लेकिन काई पता नहीं चला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, एवं बालिका को दस्तयाब किया जाकर उसके कथन लेख किये गये अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सानौधा द्वारा धारा- 363, 366ए, 376, 376(2)(एन), 376(2)(आई) भा.दं.सं., धारा-3/4,5एल/6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012एवं धारा 3(1);डब्ल्यू)(आई आई),3(2)(व्ही) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम 1989 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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