सागर के महत्वपूर्ण स्थानों और मुख्य बाजारों में धारा 144 की समय सीमा में वृध्दि

सागर के महत्वपूर्ण स्थानों और मुख्य बाजारों में धारा 144 की समय सीमा में वृध्दि

सागर। सागर में विधानसभा निर्वाचन के दौरान लागू धारा 144 द.स.सं. 12 नवबंर से बढाकर 11 जनवरी 2024 तक वृध्दि किये कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं दण्डाधिकारी से अभिमत लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आदेष जारी किया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि थाना कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र शहरी एवं संकीर्ण रास्तों से निर्मित हैं एवं शहर का अति महत्त्वपूर्ण / मुख्य बाजार होने से गौरमूर्ति से राधा तिराहा नमक मंडी से विजय टाकीज तिराहा जिसमें परकोटा गउघाट से ही यातायात का काफी दबाव रहता है एवं वर्ष में पड़ने वाले समस्त धार्मिक त्यौहारों आदि के दौरान निकलने वाले जुलूसों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से काफी यातायात प्रभावित होता है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता हैं एवं शहरी क्षेत्र होने से सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा अपना-अपना प्रदर्शन किया जाना संभव हैं जिससे आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः इसीलिए इन क्षेत्रों पर धारा-144 द.प्र.सं. की समय सीमा वृद्धि किया जाना उचित होगा।

नगर दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि गौरमूर्ति क्षेत्र ( तीनबत्ती क्षेत्र) से कटरा जामा मस्जिद, राधा टॉकीज तिराहा, नमक मण्डी, विजय टाकीज तिराहा, परकोटा, गउघाट से ही यातायात का काफी दबाव रहता हैं एवं समस्त धार्मिक त्यौहारों आदि के दौरान निकलने वाले जुलूसों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से यातायात काफी प्रभावित होता हैं, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं एवं यातायात भी पूरी तरह से अरत व्यरत हो जाता है। अतः आम जनमानस की सुविधा को देखते हुये सागर नगर में गौरमूर्ति क्षेत्र ( तीनवत्ती क्षेत्र) से सागर कटरा जामा मस्जिद, राधा टाकीज तिराहा, नमक मण्डी रजा तिराहा एवं विजय टाकीज चौराहा क्षेत्र में द.प्र.सं. की धारा-144 द.प्र.सं. की आगामी माह में समय-सीमा में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पुलिस अधीक्षक एवं नगर दण्डाधिकारी के प्रतिवेदनों के आधार पर श्री दीपक आर्य, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा गौरमूर्ति से कटरा जामा मस्जिद, कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धारा 144 द.प्र.सं. के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

तीन बत्ती सागर स्थित गौरमूर्ति के चारों तरफ जो फेसिंग है उसके भीतर पांच से अधिक व्यक्ति गौर जयंती 26 नवम्बर के अलावा कभी भी एक साथ एकत्रित नहीं होगें। यदि कोई विशेष आयोजन होगा तो आवेदन करने पर तथा सिटी मजिस्ट्रेट सागर एवं सी.एस.पी. की अनुशंसा पर छूट दी जा सकेगी। तीन बत्ती गौरमूर्ति जामा मस्जिद तक सभा, जुलूस, पुतलादहन, धरना, चक्काजाम, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, श्रृंखलाबद्ध अनशन एवं मंच निर्माण नहीं होगा। माईक, डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम जुलूस आदि के समय एस. डी. एम. (सिटी) एवं सी. एस.पी. की अनुशंसा पर कुछ समय के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छूट दी जा सकेगी। कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धरना, जुलूस, सभा आदि करने तथा लाउड स्पीकर के उपयोग आदि के लिये सी.एस.पी. की अनुशंसा पर एस.डी. एम. (सिटी) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु डी.जे. पर पूर्णप्रतिबंध रहेगा।

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