राजनैतिक दल का प्रचार प्रसार करने पर ,जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका निगम सागर के स्थाई कर्मी को किया निलंबित
सागर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने नगर पालिका निगम सागर के स्थाई कर्मी अखिलेश जैन को राजनैतिक दल विशेष के प्रचार प्रसार में सम्मिलित पाये गये जाने पर निलंबित किया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा एवं श्री जैन का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सागर निर्धारित किया गया है ।
कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 40 नरयावली द्वारा शिकायतकर्ता श्री रोशन कुर्मी, प्रदेश सह संयोजक (विधि प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश भाजपा) द्वारा श्री अखिलेश जैन, स्थाई कर्मी नगर पालिक निगम सागर संलग्न विधानसभा क्षेत्र 040 नरयावली के द्वारा किसी प्रत्याशी के पक्ष में सोशल मीडिया पर फेसबुक पोस्ट शेयर कर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किये जाने की षिकायत की गई।
म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अन्तर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्ताक्षेप करेगा, न उसके संबंध में प्रभाव का प्रयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा। उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी मे आता है। अखिलेश जैन, प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये गये हैं। अतः श्री जैन को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।