ड्यूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये जाने पर उपयंत्री डी.के. खटोल निलंबित

ड्यूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये जाने पर उपयंत्री डी.के. खटोल निलंबित

सागर।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन कार्यालय के उपयंत्री श्री डी. के. खटोल को डयूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उपयंत्री डी.के. खटोल निर्वाचन के अंतर्गत कमीशनिंग कार्य हेतु शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्यूटी लगाई गई थी। उपयंत्री खटोल ड्यूटी के दौरान मद्यपान की हालत में पाये गये। मशीनों का कनेक्शन कर पाने में असमर्थ पाये जाने से निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है। जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 25 के अन्तर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी मे आता है वे प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये हैं। खटोल को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्री खटोल का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर निर्धारित किया जाता है।

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