पंचायत नियमित न खुलने की षिकायत पर कलेक्टर ने किया सचिव को किया निलंबित

पंचायत नियमित न खुलने की षिकायत पर कलेक्टर ने किया सचिव को किया निलंबित

सागर। 10 नवबंर विधानसभा क्षेत्र 40- नरयावली के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने ग्राम पंचायत साईखेडा की सचिव श्रीमती द्रोपती अहिरवार को तत्काल प्रभाब से निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत में काफी आपसी विवाद होने से पंचायत के काम काज प्रभावित होने तथा पंचायत नियमित न खुलने के कारण ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत हुई थी। जिसके अनुसार  द्रोपती अहिरवार विगत 02 माह से अपने कार्य स्थल ग्राम पंचायत साईखेडा से अनुपस्थित रही है। श्रीमती अहिरवार का उक्त कृत्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाये गये आचार संहिता के विपरीत पाया गया। उनके द्वारा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन भी है, जिसके अनुसार श्रीमती अहिरवार प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई है।

म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 एवं म. प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती अहिरवार का मुख्यालय जनपद पंचायत, सागर किया गया है।

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