बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड

बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड

सागर । बालिका के साथ छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेष अहिरवार को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 354 के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, तथा पाक्सो एक्ट की धारा-9(एम)/10 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाना-सानौधा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीड़िता दिनांक-09.07.2021 को शाम करीब 4 बजे दुकान से कुछ सामान लेेने गई थी जहां पर अभियुक्त सुरेश अहिरवार ने उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की, तो वह वहां से भागकर घर आई और अपने मम्मी पापा, को पूरी बात बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-सानौधा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा- 354 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012 की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवम नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।

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