विधानसभा निर्वाचन – 2023 आदर्श आचरण संहिता के तहत करें सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही – कलेक्टर 

विधानसभा निर्वाचन – 2023 आदर्श आचरण संहिता के तहत करें सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही – कलेक्टर 

सागर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य ने जिले की सभी विधानसभाओं में गठित सम्पत्ति विरूपण दल के सदस्यों को आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण चौबीस घंटे में दर्ज कर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर  सपना त्रिपाठी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भव्या त्रिपाठी सहित समस्त अनु विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित थाना प्रभारी उपस्थित थे।  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर  दीपक आर्य ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने पर सर्व संबंधितों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता ओर सतर्कता से करना होगा। खासकर शासकीय परिसम्पत्तियों में सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन न हो साथ ही किसी भी प्रकार के कटआउट, होर्डिंस न लगे हो, यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो अविलम्ब कार्यवाही की जाए। सरकारी बसें, बिजली एवं टेलीफोन के खंबे, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड इत्यादि के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे कदापि न लगे हो, चुनाव की घोषणा के साथ ही सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय- सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।

आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के तहत निर्वाचन तिथि की घोषणा के उपरांत विभिन्न स्तरों पर उल्लेखित कार्यवाहियों को संपादित कराने के लिए समय-सीमा तय की गई है इसके अनुसार सरकारी सम्पत्ति पर लगे बैनर, झंडों को चौबीस घंटो में, टेलीफोन, बिजली खंभों के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में पूर्व से लगे राजनैतिक दलो के बैनर झंडो को 48 घंटे के भीतर जबकि निजी मकानों में अनाधिकृत रूप से राजनैतिक प्रचार से संबंधित विज्ञापन 72 घंटे के भीतर हटाने का कार्य पूर्ण करे। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने निर्देश दिए की सभी थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करें एवं आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराएं। उन्होंने निर्देश दिए की गाड़ियों पर लगे होने वाले हूटर अतिरिक्त लाइटें एवं नेम प्लेट को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें एवं उन्हें जप्त करें।

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