नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की जेल
ग्वालियर। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट, द्वारा निवाडी निवासी रविन्द्र सिंह बघेल को नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए 20 वर्ष की जेल और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और एडीपीओ नैन्सी गोयल ने वारदात के बारे में बताया है कि 20 फरवरी 2021 को दोपहर के लगभग 12 बजे पीड़िता अपने स्कूल गई थी और वहां से वापस नहीं आई। उसकी तलाश किए जाने के बाद भी उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तब उसकी मां ने पीड़िता की गुमशुदगी की एफआइआर थाना गिरवाई में दर्ज करवाई। मामले की जांच के दौरान दोषी पकड़ में आया और उस पर पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपलगा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
महिला के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपित को जेल
ग्वालियर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने महिला के साथ घर में घुस कर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने और उसके साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाते हुए सहवई गांव के नरेन्द्र सिंह को 1 वर्ष के सश्रम करावास से एवं 900 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री अपने घर के अंदर कमरे में सो रही थी तभी नरेन्द्र सिंह रावत उसके कमरे में घुस आया और बुरी नियत से हाथ पकड लिया। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसके साथ मारपीट कर दी जिससे उसे काफी चोट आई। इतने में अभियोक्त्री के भतीजे सुंदर व बृजबिहारी आ गये जिनको अभियोक्त्री ने घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।