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सागर में 20 आदतन अपराधी जिलाबदर: 6-6 महीने के लिए जिले की सीमा से किया बाहर

सागर। विधानसभा चुनाव ‘को देखते हुए सागर जिले में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 20 आदतन अपराधियों को 6-6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपराधिक गतिविधियां में लिप्त अपराधियों पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई।

आदेश के

• अनुसार अपराधी सोमेश पुत्र सुदामा प्रसाद राठौर उम्र 45 साल निवासी वार्ड क्रमांक 15 पटनागंज रहली, विक्रम पिता महेन्द्र उर्फ गब्बर दांगी उम्र 31 साल निवासी ग्राम पिपरिया जैतपुर, कोमल पिता हल्ले अहिरवार उम्र 32 साल निवासी ग्राम जूना, करन पिता भूपत सोनकर उम्र 23 वर्ष निवासी शिवाजी वार्ड बीना, डब्बू उर्फ रोहन पिता मनोज सेन उम्र 24 साल निवासी बिलगैया वार्ड बीना, सुखनंदन पिता शिवराज लोधी उम्र 45 साल निवासी ग्राम डिलौना. लोधी उम्र 45 साल निवासी ग्राम डिलौना, रामक्रेश उर्फ रामकृष्ण पिता श्यामलाल घोषी उम्र 45 वर्ष निवासी जंगल चौकी के पास जैसीनगर, विकास पिता रघुवीर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पड़ारसोई, भूपेन्द्र पिता राजकुमार यादव उम्र 29 साल निवासी पांचवी लाईन मंडीबामोरा, सचिन उर्फ बाबू पिता शिवनारायण शुक्ला उम्र 25 साल निवासी नरयावली, नरेश पिता मुंशीलाल यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम करहद, गोपाल पिता इमरत साहू उम्र 37 साल निवासी गांधी चौक गौरझामर, श्रीसींग उर्फ श्रीराम पिता भगोनी निवासी ग्राम चितौरा, भोलेराम पिता बाबूलाल रजक उम्र 46 साल निवासी ग्राम चितौरा, अतुल पिता महेन्द्र पटेल उम्र 26 साल निवासी खंडेराव वार्ड देवरी, मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया, विक्रम पिता लाखन सिंह घोषी उम्र 33 साल निवासी सुभाष वार्ड खुरई, रमजानी पिता सुल्तान खां मंसूरी उम्र 37 साल निवासी ग्राम झिला, साहब सिंह पिता बाबू सिंह यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम विदवासन, संतोष उर्फ संतू पिता किशुन उर्फ किशन सिंह लोधी उम्र 37 वर्ष पिता किशुन उर्फ किशन सिंह लोधी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम चितौरा को 6-6 माह की अवधि के लिए सागर जिले और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है।

उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। लेकिन इसके पहले अनावेदकों को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी और न्यायालय में पेशी होने के बाद जिला दंडाधिकारी के आदेश का पालन करना होगा।