लाठी, लात-घूसों से मारपीट करने वालो को सजा और जुर्माना

लाठी, लात-घूसों से मारपीट करने वालो को सजा और जुर्माना

सागर । गॉली गलौच कर लाठी एवं लात-घूॅसों से मारपीट करने वाले आरोपीगण जगदीश यादव, राजभान यादव एवं करन यादव, को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-325/34 के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन मंे सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.2019 को फरियादी किशोरी यादव नेे थाना-बरायठा में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम दतया का रहने वाला है, खेती किसानी का काम करता है। उसके गांव के अभियुक्त जगदीश यादव से जमीन संबंधी बुराई चल रही है। दिनांक 02.04.2019 की शाम 4 बजे की बात है, वह गल्ले से घर आ रहा था कि गांव के पास आम रास्ते मे कैथा के पेड़ के पास अभियुक्त करन यादव, जगदीश यादव व राजभान यादव मिले जिन्होने उसे आम रास्ते मे रोककर पुरानी बुराई पर से मां बहिन की गंदी गंदी गालियां दी, जब उसने गालियां देने से मना किया तो करन ने एक लाठी सिर पर मारी जिससे उसे खून निकलने लगा, वह गिर पड़ा तब राजभान और जगदीश ने लात घूंसो से उसे मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे उसे कनपटी के पास, बांये हाथ के पंजे मे, व दोनो पैरों के घुटना के पास चोटे आई, जब वह चिल्लाया तो उसका भतीजा राजपाल आ गया तब वह लोग राजपाल को देखकर भाग गये और अभियुक्तगण जाते जाते कह रहे थे कि अगर थाना रिपोर्ट को गये तो वह जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बरायठा जिला- सागर द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 94, 323, 325, 341, 506, 34 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर श्रीमती ज्योत्सना तोमर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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