निगमायुक्त के निर्देशानुसार 9 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया कर भरने काउंटर खुले रहेंगे

निगमायुक्त के निर्देशानुसार 9 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के बकाया कर भरने काउंटर खुले रहेंगे

सागर। शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे नगर निगम के जल कर और संपत्ति कर के बकाया करों के अधिभार में शासन के नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी, जिसे उपभोक्ता निगम कार्यालय मे बने नगर निगम के केस काउंटर पर भी जमा कर सकते हैं ,इसलिए जनता की सुविधा को देखते हुए नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने 9 सितंबर दिन शनिवार को अवकाश के दिन में भी निगम के केस काउंटर खुले रखने के निर्देश दिए हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से अपने बकाया करों को जमा कर शासन के निर्देश अनुसार बकाया करो के अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ ले सके ।
ज्ञात हो ,कि नेशनल लोक अदालत के दौरान बकाया निगम करो को जमा करने पर शासन द्वारा नियम अनुसार अधिभार में छुट दी जा रही है जो मात्र लोक अदालत के दिन ही दी जाएगी ।
इस प्रकार रहेगी छूट- संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिकार की राशि रुपए पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए पचास हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
’जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रुपए दस हजार से अधिक तथा पचास हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
’संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए एक लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
’जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि पचास हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।
यह छूट मात्र 9 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के दिन ही दी जाएगी ।

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