मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने वाले आरोपी अज्जू उर्फ अजहर पठान पिता अनवर पठान उम्र-22 साल , इरफान खान पिता-बबलू खान उम्र-19 साल, कलू उर्फ मो. साबिर पिता मो.शरीफ उम्र-23 साल, छुट्टु उर्फ अषरफ कुरैषी पिता चुन्ना कुरैषी उम्र-24 साल, बबलू उर्फ डैनी खान पिता गनी खान उम्र- 42 साल को विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी.एक्ट श्री प्रदीप सोनी जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-302/149 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 450 भादवि के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड और धारा-3(2) 5 एस.सी/एस.टी. एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया। मामले की पैरवी अति.जिला अभियोजन अधिकारी श्री षिवसंजय एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की।

जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनॉक 14.01.2020 फरियादी धनप्रसाद अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै ओ.ब्लाक कमरा नं. 17 में रहता हॅू 14.01.2020 की शाम करीब 4 बजे की बात है मेरे मोहल्ले के छुट्टृ मुसलमान, अज्जू मुसलमान, कल्लू मुसलमान, इरफान मुसलमान मेरे घर आये मैने उनसे कहा कि तुम मेरे माता-पिता को परेषान मत करो पिछले कुछ दिनो से तुम मेरे माता-पिता को परेषान कर रहे हो इसी बात पर से चारों मेरे माता-पिता को मॉ बहिन की गंदी-गंदी गालियॉ देने लगे मैने गाली देने से मना किया तो चारों मेंरे घर के अंदर घुस आये और मुझे भी गालियॉ देने लगे मेरे साथ लात-घूसो से मारपीट की और मुझे जान से खत्म करने की नियत से वही पर रखा मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डाल दिया और माचिस से आग लगा दी मैने बचाव करने का प्रयास किया तो चारों ने जाति सूचक शब्द बोले और जान से खत्म करने की धमकी दी मौके पर आस-पडोंस के लोग थे जिन्होंने घटना देखी आरोपीगण मेरी जाति के सबंध में जानते थे कि मै अहिरवार जाति का हॅू इसके बाद भी चारों ने मुझे जान से खत्म करने की नियत से घर के अंदर घुसकर मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी । आहत को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती किया गया , थाना मोती नगर द्वारा देहाती नालिषी लेख कर उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, घटना स्थल का एफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण किया गया फरियादी द्वारा अपने मरणासन्न कथन में 05 आरोपियों के नाम लेख कराये जिनमें उक्त 04 आरोपियों के अलावा बबलू कसाई का नाम भी लेख कराया, आहत के मरणासन्न कथन और 161 के कथनों व अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी बबलू मुसलमान के नाम का इजाफा किया गया, आहत को इलाज के लिये दिल्ली में भर्ती कराया गया था जहॉ इलाज के दौरान उसकी मृत्य हो गई। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा-307,302,294 323,452,450,147,148,149,34 भा.दं.सं. एवं धारा-3(1)(द)(ध), 3(2)(5)(क),3(2) 5 एस.सी/एस.टी. एक्ट का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.एक्ट श्री प्रदीप सोनी जिला-सागर की न्यायालय ने सभी आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

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