Sunday, November 30, 2025

हाई कोर्ट ने सहायक विकासखंड अधिकारी के स्थानांतरण पर लगाई रोक

Published on

spot_img

MP : हाई कोर्ट ने सहायक विकासखंड अधिकारी के स्थानांतरण पर लगाई रोक

जबलपुर : हाई कोर्ट ने सहायक विकासखंड अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड में पदस्थ सहायक विकासखंड प्रबंधक मुकेश कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र राज्य अजीविका मिशन द्वारा याचिकाकर्ता को गुना स्थानातंरित कर दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी है।मिशन की नीति के अनुसार उसका स्थानांतरण विशेष परिस्थितयों में ही किया जा सकता है। किंतु मिशन द्वारा कोई विशेष परिस्थिति या कारण दर्शाए बिना ही छतरपुर से गुना भेज दिया गया है। यह दूरी अत्यधिक है। याचिकाकर्ता की पत्नी का इलाज छतरपुर में चल रहा है। ऐसे में उसे परेशान करना अनुचित है। पहले चरण में अभ्यावेदन दिया गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए हाई कोर्ट आना पड़ा।

Latest articles

सागर में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में खुली फर्जीवाड़े की पोल, FIR करने की माँग

सामूहिक विवाह सम्मेलनों में खुली फर्जीवाड़े की पोल, FIR करने की माँग सागर। आम आदमी...

सागर जिले बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, IG को दिया जाएगा पहले ज्ञापन

  सागर। जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक आहूत की गई जिसमें तय किया...

टीकमगढ़ के इंजीनियर अब क्यों दे रहे पूरे प्रदेश के टेस्टिंग इंजीनियरों को उन्नत प्रशिक्षण, पढ़ें

टीकमगढ़ के इंजीनियर अब दे रहे हैं पूरे प्रदेश के टेस्टिंग इंजीनियरों को उन्नत...

More like this

सागर में सामूहिक विवाह सम्मेलनों में खुली फर्जीवाड़े की पोल, FIR करने की माँग

सामूहिक विवाह सम्मेलनों में खुली फर्जीवाड़े की पोल, FIR करने की माँग सागर। आम आदमी...

सागर जिले बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, IG को दिया जाएगा पहले ज्ञापन

  सागर। जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक आहूत की गई जिसमें तय किया...