आबकारी विभाग ने दबिश देकर 84 हजार की अवैध शराब की जप्त

आबकारी विभाग ने दबिश देकर 84 हजार की अवैध शराब की जप्त

इन्दौर। आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए मंगलवार को बारह स्थानों पर दबिश दी। आबकारी विभाग ने दस प्रकरण भी आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए। महुआ लहान शराब के सैंपल लेकर मौके पर ही नष्ट किया गया। जब्त शराब का बाजार मूल्य 84 हजार रुपये है। आबकारी विभाग के महू और काछी मोहल्ला वृत की टीमों के द्वारा महू तहसील में बारह स्थानों पर दबिश देकर अवैध रूप से बनाई जा रही हाथ भट्टी शराब और महुआ लहान के विरुद्ध कार्रवाई की। जिला उड़नदस्ता प्रभारी अनिल माथुर, कंट्रोल रूम प्रभारी राजीव मुद्गल ने बताया कि महू के ग्राम पत्थरनाला, दतोंदा, गुजरखेड़ा, गायकवाड़ व अन्य स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की।

आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 1 क के तहत पंजीबद्ध किए गए। इसमें तीन अरोपी गिरफ्तार किए गए। कार्यवाही में 4.5 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 7.8 बल्क लीटर माल्ट, 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा मदिरा और 480 किलोग्राम महुआ लहान सैंपल लेकर मौक पर नष्ट की गई। महू के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब और हाथ भट्टी शराब को लेकर आबकारी विभाग पहले भी कार्रवाई कर चुका है। इसके बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। हर बार आबकारी विभाग कार्रवाई कर अवैध शराब नष्ट करता है। कुछ दिन बाद फिर से हाथ भट्टी और महुआ लहान शराब बनाई जाने लगती है। इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। महू के इन क्षेत्रों में आबकारी विभाग इस साल में आधा दर्जन बार कार्रवाई कर चुका है।

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