तीन बत्ती पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा धारा 144 दो माह और बढ़ाई

तीन बत्ती पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा धारा 144 दो माह और बढ़ाई

सागर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक आर्य ने तीनबत्ती पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध की अवधि दो माह और बढा दी है। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश मान. उच्च न्यायलय के निर्देशों के परिपालन में जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट के प्रतिवेदन के आधार पर गौर मूर्ति से कटरा जामा मस्जिद, कटरा मस्जिद से राधा तिराहा, कटरा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में दंड प्रकिया सहिता धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। उक्त आदेश 11 सिंतबर तक लागू रहेगा।

आदेश के तहत तीन बत्ती सागर स्थित गौरमूर्ति के चारों तरफ जो फेसिंग है उसके भीतर पांच से अधिक व्यक्ति गौर जयंती 26 नवम्बर के अलावा कभी भी एक साथ एकत्रित नही होगें। यदि कोई विशेष आयोजन होगा तो आवेदन करने पर तथा सिटी मजिस्ट्रेट सागर एवं सी.एस.पी. की अनुशंसा पर छूट दी जा सकेगी।

तीन बत्ती गौरमूर्ति जामा मस्जिद तक सभा, जुलूस, पुतलादहन, धरना, चक्काजाम, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, श्रृंखलाबद्ध अनशन एवं मंच निर्माण नहीं होगा। माईक, डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम जुलूस आदि के समय एस.डी.एम. (सिटी) एवं सी. एस. पी. की अनुशंसा पर कुछ समय के लिये कलेक्टर द्वारा छूट दी जा सकेगी।

कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धरना, जुलूस, सभा आदि करने तथा लाउड स्पीकर के उपयोग आदि के लिये सी.एस.पी. की अनुशंसा पर एस.डी.एम. (सिटी) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु डी.जे. पर पूर्णप्रतिबंध रहेगा।

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