झाड़फूंक कर किया था 14 साल की नाबालिक संग दुष्कर्म,न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

Sagar : झाड़फूंक कर किया था 14 साल की नाबालिक संग दुष्कर्म,न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा 

झांड़फूंक कर बीमारी ठीक करने के बहाने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाबा को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष शुक्ला की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर पैरवी करने वाली एडीपीओ वृंदा चौहान ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी माखन अहिरवार निवासी बांदरी को धारा 376(3) में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

धारा 323 में 6 माह व 200 रुपए जुर्माना के साथ पाक्सो एक्ट की धारा 4 में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीपीओ वृंदा चौहान ने बताया कि यह मामला बांदरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां 1 सितंबर 2021 को 14 वर्षीय किशोरी किसी बीमारी के चलते अचानक बेहोश हो जाती थी।

इसके लिए उसके परिजन माखन अहिरवार नाम के बाबा के पास ले गए। बाबा ने बीमारी दूर करने के लिए बड़ी पूजा की बात परिजनों को बताई। दो तीन दिन बाद अपने घर बुलाया और परिजनों को पूजा सामग्री लेने बाजार भेज दिया। बाबा नाबालिग को एक कमरे में ले गया और पूजा पाठ के बहाने उसके शरीर पर बेसन का लेप कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।जब नाबालिग ने विरोध किया तो बताया कि इस पूजा में ऐसा ही होता है। यदि किसी को बताया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन नाबालिग ने अपने परिजनों को यह बात सुना दी तो बांदरी थाने में मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय ने आरोपी माखन अहिरवार को दोषी मानते हुए सभी सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़ित नाबालिग पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपए दिलाए जाने का आदेश भी किया है।

 

 

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