आठ साल पुराने डकैती के मामले में फैसला आया: 6 आरोपियों को सात-सात साल की सजा, अर्थदण्ड भी , लगाया

 

दतिया : आठ साल पुराने डकैती के मामले में विशेष एमपीडीवीपीके जज जी.सी. शर्मा की न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। 6 आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

 

जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें बुद्धे उर्फ रामवीर (20), रामकिशोर कुशवाह (33) दोनों निवासी गांव बराहा, रामस्वरूप कुशवाह (36) निवासी गांव रूरई, हरदयाल कुशवाह (48) निवासी गांव मसेरन, कल्याण कुशवाह (29) निवासी गांव लडसापुरा सभी आरोपी जिला भिण्ड के हैं और अश्विनी उर्फ सुनील कुशवाहा निवासी गांव महुआ जिला दतिया शामिल हैं।

 

जिला अभियोजन अधिकारी (सरकारी वकील) आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि 6 अगस्त 2015 को कमलापुरा गांव निवासी अलबेल सिंह ने अपने लड़के के साथ इंदरगढ़ थाना पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका एक घर इंदरगढ़ के अवध में है। उसकी बहू संतोषी ने फोन कर बताया कि घर में लूट पाट हो गई है। सुबह 3 बजे 4 अज्ञात बदमाश घर में पीछे से छत पर चढ़कर नीचे आए पांचवां घर के बाहर खड़ा था।

 

एक बदमाश ने कट्टा मेरे कनपटी पर अड़ा दिया और बाकी तीन बदमाश घर की अलमारी में रखे नगद 50 हज़ार रुपए और दूसरी अलमारी में रखे जेवर सोने के दो हार पांच तोला, 6 चूड़ी सोने की, एक मंगल सूत्र, तीन मंगलसूत्र सोने की कटोरी के गुरिया वाले, कान के भाला, एक जोड़ झुमकी सोने की अंगूठी पांच सोने की, चांदी की दो जोड़ी पायल, 4 जोड़ी तोड़ियां चांदी की,7 चांदी के सिक्के पुराने अलमारी का लॉकर तोड़कर ले गए।

उसकी छोटी बच्ची आकांक्षा के कान में पहनी एक छोटी बाली सोने की आना भर की खींच ली। उसकी बहू संतोषी के लात रख देने से गले के नीचे सूजन आई थी। उसका लड़का राजेश घटना के समय झांसी गया था। शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मामले की आखरी सुनवाई के दौरान सभी अरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top