SAGAR : लात-घुसों से मारपीट करने वाली आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा…

लात-घुसों से मारपीट करने वाली आरोपी को 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड

SAGAR । लात-घूंसो से मारपीट करने वाली आरोपी कल्लोबाई खंगार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर  संजना सरल की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-325/34 के तहत 01 वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त तुलसीराम खंगार फौत । मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी  ताहिर खान ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 13/02/2014 को तिली अस्पताल सागर मे देहाती नालसी लेख कराई कि वह दिनंाक 12/02/2014 को तालाब नहाने जा रहा था, बस स्टेण्ड नीमोन पर तुलसीराम खंगार उसे देखकर जमीनी विवाद पर से बुरी-बुरी गालियां देने लगा, जब उसने गालियां देने से मना किया तो तुलसीराम ने हाथ में ली हुई लाठी नाक में मारी, जिससे खून निकलने लगा, जिससे वह गिर गया, उसी समय तुलसीराम की पत्नी कल्लोबाई आ गई, जिसने लात-घूसों से मारपीट की। जब वह चिल्लाया तो कुलदीप एवं रूपसींग ने बीच-बचाव किया। आरोपीगण जान से खत्म करने की धमकी देने लगे। फिर उसे 108 गाड़ी से इलाज हेतु तिली अस्पताल सागर लेकर आये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बहरोल द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 294, 323, 506, 34 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला-सागर  संजना सरल की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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