ट्रेन से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड
सागर । ट्रेन से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी सद्दाम कुरैषी को न्यायालय विषेष न्यायाधीष (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा- 20(इ)(पप)(ठ) के तहत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री संजय कुमार पटैल ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2019 को थाना जीआरपी सागर में समय 3ः50 बजे मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी, कि उत्तरप्रदेश का सद्दाम कुरैशी उम्र करीब 24 साल दोहरे बदन का गेहुंआ, काले रंग का लोवर एवं नीले रंग की टीशर्ट हरी पीली पट््टी वाली एवं कपडे़ के जूते पहने हुए उत्कल एक्सप्रेस से उतरा है एवं काले रंग का पिटठू बैग लिए हैं और पिट्ठू बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा है जो स्टेशन सागर के प्लेटफार्म नम्बर 2 पर बीना एण्ड नेमबोर्ड के पास खड़ा है और किसी ग्राहक के इंतजार में है, यदि तत्काल दविश दी जाए तो मादक पदार्थ गांजा पकड़ने में सफलता मिल सकती है। अवैध मादक पदार्थ गांजा की खुर्द-बुर्द होने की संभावना एवं सर्च वारण्ट प्राप्त करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमराह स्टाफ सहायक के साथ वैधानिक कार्यवाही उपरांत मुखबिर के बताए स्थान प्लेटफार्म नंबर 2 पर बीना एण्ड नेमबोर्ड के पास पहुंचने पर देखा गया कि एक लड़का काले रंग का पिठ्ठू बैग लिए खड़ा है, जिसे हमराह स्टाफ नेे घराबंदी कर पकड़ा । जिससे पूछने पर अपना नाम सद्दाम कुरैशी पिता मोह. सलीम कुरैशी निवासी कुरैशी मोहल्ला छोटी मस्जिद के सामने अलीगंज थाना अलीगंज जिला बरेली उ.प्र. बताया। समस्त वैधानिक कार्यवाही उपरांत साक्षियों के समक्ष आरोपी सद्दाम की तलाशी लेने पर उसके आधिपत्य के काले रंग के पिट्ठू बैग से हरी सूखी पत्ती बीजयुक्त मादक पदार्थ गांजा रखा पाया गया जिसे बैग से निकालकर सफेद कपडे़ में पलटाकर रखा गया और मिश्रण किया गया। जिसे सूंघकर, और थोडी मात्रा में जलाकर चैक किया गया जिससे उसके धुआ से गांजे की गंध आ रही थी और आंखों में धुआं से जलन हो रही थी, जांच पर मादक पदार्थ गांजा पाए जाने का तलाशी पंचनामा एवं बरामदगी पहचान पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के बैग से 5 किलो 500 ग्राम गांजा कीमती 27,500/- रूपये पाया गया, जिसका तौल पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त का कृत्य 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत पाये जाने से उसे गिरफ्तार किया गया। थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जीआरपी सागर में धारा-8 सहपठित धारा-20(बी)(पप)(ठ) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेष किया।विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विषेष न्यायाधीष (अंतर्गत धारा 36 (1) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985)जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपीगण को उपरोक्त सजा से दंडित किया है।