सागर में छेड़छाड़ के आरोपी को सजा : नाबालिग घर के बाहर आई तो छेड़छाड़ की, विरोध करने पर सिर पर मारा था डंडा

 

सागर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सोनू अहिरवार को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सोनू को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।

 

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 28 फरवरी 2022 को सानौधा थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि 27 फरवरी 2022 की रात करीब 11.30 बजे उसके माता-पिता व दादी घर में थे। वह पढ़ रही थी। तभी उसे बाहर से आवाज आई। उसने उठकर बाहर देखा तो आरोपी सोनू अहिरवार खड़ा था। उसने आरोपी से पूछा कि यहां पर क्या कर रहे हो तो आरोपी ने बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। उसके साथ झूमाझटकी करने लगा। उसने रोका तो आरोपी ने उसे डंडा मारा जो पीड़िता के सिर में लगा ।

 

पीड़िता ने शोर मचाया तो परिवार के लोग आ गए। तभी आरोपी ने पीड़िता की दादी को धक्का दिया। जिससे दादी के पैर में चोट लगी। इसी बीच आरोपी के साथ वाले आ गए और गालीगलौज कर मारपीट करने लगे। विवाद होते देख ग्रामीणों ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया। मामले में पीड़िता ने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और जांच में लिया। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी सोनू को सजा सुनाई है।

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