सागर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर विजय डेहरिया ने शासकीय कार्य में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में सागर तहसील के एक पटवारी श्री धमेन्द्र रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत हितग्राहियों का ई-केवायसी एवं एनपीसीआई कराने हेतु प्रतिदिवस वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। 4 जून को समीक्षा में सभी ग्रामों के पटवारियों को अपने ग्राम के 30 कृषकों को बैंक ले जाकर उक्त कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर श्री आर्य द्वारा दिए गए थे। जिसके पालन में सभी पटवारियों को ग्राम में उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु 5 जून को निरीक्षण के दौरान पटवारी धर्मेन्द्र रजक ग्राम में अनुपस्थित पाए गए हैं। उनके द्वारा शासन की उक्त महत्वकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं ली गई।
पटवार धमेन्द्र रजक का कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम -66 के नियम-10 के तहत दण्डनीय है। श्री रजक को निलंबित किया जाकर तहसील सागर की कानूनगो शाखा में संलग्न किया गया है।