MP : आरटीआई (RTI)आवेदन, लेने से किया मना तो पंचायत सचिव पर 15 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई आवेदन लेने से मना करने वाले मैहर के ग्राम पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। क्युकी डाक से भेजे गए आवेदन को सचिव ने लौटा दिया था।

विस्तार से …….

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई का आवेदन लेने से मना करने वाले पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सतना के प्रशांत शुक्ला ने रजिस्टर्ड डाक से आरटीआई आवेदन मैहर के ग्राम पंचायत ककरा के सचिव रामानंद पटेल को भेजा था। सचिव ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। डाक विभाग ने डाक वापस प्रशांत को लौटा दी। प्रशांत ने आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज कराई कि सचिव जानकारी नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से जान-बूझकर आवेदन की डाक लौटा दी।

सूचना आयुक्त ने आयुक्त ग्रामीण विकास को जारी आदेश में चिंता जताई है कि पंचायत सचिव आरटीआई आवेदन लौटा रहे हैं। सिंह ने आदेशित किया कि पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करें कि आरटीआई आवेदन को न लौटाया जाएं। कार्यालय आकर कोई आवेदन देता है तो उसे पावती दी जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन की डाक लेने से कोई लोक सूचना अधिकारी इनकार नहीं कर सकता। सचिव रामानंद पटेल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। डाक लौटाने की बात से मुकर गए। वापस लौटाए लिफाफे पर दर्ज पोस्टमैन की टीप के आधार पर आयोग ने उन्हें दोषी ठहराया। पोस्टमैन ने लिफाफे पर स्पष्ट टीप दर्ज की थी कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया है। प्राप्तकर्ता स्वयं सचिव थे। सिंह ने स्पष्ट किया कि लिफाफे पर लोक सूचना अधिकारी लिखा था। इससे बिना लिफाफा खोले ही सचिव को यह मालूम था कि अंदर आरटीआई आवेदन है। डाक विभाग शासकीय है। आरटीआई आवेदन वापस करने पर डाकिये की टिप्पणी साक्ष्य के रूप में मान्य है।

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