राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभ प्राप्त करें

 

सागर। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गये है। योजना में मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत विकास द्वारा शहरी-गरीबी को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना में शहरी बेघरों को मकान उपलब्ध कराना और पथ विक्रेताओं के लिए हॉकर्स कार्नर वेंडर मार्केट विकसित किए जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी दिया जाता है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदन स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर पंजीयन करें। पंजीयन प्रक्रिया में आवेदन के लिए आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, समग्र आईडी नंबर और बैंक खाता क्रमांक बैंक आईएफसीसी कोड के साथ पंजीयन प्रक्रिया की जाती है। पंजीयन के उपरांत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रेता चुने इसके बाद अपना आधार नंबर प्रविष्टि करें, आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओपीटी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।

इसके अलावा आधार से मोबाइल लिंक नहीं होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से भी आधार सत्यापन करा सकते है। आधार सत्यापन के उपरांत समग्र नंबर की प्रविष्टि करना होगा। पंजीयन कर्ता आधार और समग्र दोनों के प्रथम नाम एक सामान होना चाहिए, अंतर होने पर पंजीयन नहीं होगा। अपने वांछित व्यवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसका प्रिंट या स्क्रीन शॉर्ट निकालकर सुरक्षित रखें, आपके मोबाइल नंबर पर भी पावती प्राप्त होंगी।आवेदन का संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सत्यापन कराया जाएगा तद्उपरांत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पथ विक्रेताओं के रूप में पहचान पत्र एवं जारी किए जाने की सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी और दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्वयं डाउनलोड कर सके।

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