लापरवाही से गाड़ी चलाना युवक को पड़ा महंगा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

लापरवाही से गाड़ी चलाना युवक को पड़ा महंगा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

DAMOH : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल ने लापरवाही पूर्वक चार पहिया वाहन चलाने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी सतीश कपस्या ने बताया कि फरियादी संजीव उपाध्याय को 30 मई 2017 की सुबह अपनी ससुराल दमोह में सूचना मिली कि उसके साले रतन तिवारी का एक्सीडेंट दमोह-जबलपुर रोड पर हथनी तिराहा के पास हो गया है, जिस पर घटना स्थल पहुंचने पर रतन तिवारी का शव मिला।

पता चला कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर रतन तिवारी की बाइक में टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फरियादी द्वारा रिपोर्ट थाना नोहटा में की गई जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

जांच के दौरान पता चला कि बोलेरो कार नंबर एमपी 36 बीबी 0365 के चालक बाबू सिंह ठाकुर द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रतन तिवारी की बाइक को टक्कर मार दी थी। जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ संजय रावत द्वारा की गई।

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