शिक्षक पात्रता परीक्षा आयु सीमा में छूट का लाभ देते हुए आवेदन भरने की अनुमति दें- हाईकोर्ट
जबलपुर। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि इसका परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, मप्र कर्मचारी चयन मंडल के सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, आयुक्त जनजाति विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दमोह की सीमा नामदेव, गना, छिंदवाड़ा, मुरैना, भिंड, शिवपुरी नर्मदापुरम, भोपाल आदि जिलों के अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने शिक्षक वर्ग-एक की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मंडल ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन बुलाए हैं, जिसकी अंतिम तिथि एक जून है। आयु सीमा का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन निरस्त कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने दलील दी कि मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 सितंबर 2022 को एक परिपत्र जारी कर कोविड के कारण सीधी भर्तियों में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी है। यह छूट दिसंबर 2023 तक के लिए दी गई है।
अधिवक्ता आकाश सिंघई ने बताया कि उक्त सभी याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम आयुसीमा पार कर ली है, लेकिन शासन के उक्त परिपत्र का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता आवेदकों के फॉर्म स्वीकार करें।