नाबालिग के साथ 2 माह तक बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की कैद

सागर । नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी कलू उर्फ बालचंद पटैल को तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 354-डी के तहत 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड, एवं धारा 7/8 लैंगिक

अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता/बालिका ने दिनांक 30.05.2022 को थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29.05.2022 को शाम 5.00 बजे वह उसके घर से मंदिर में दिया रखने जा रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त कलु पटेल मिला जिसने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे पुराने घर में खींचने लगा तो वह वहां से छूटकर उसके घर आ गई और उसकी मॉ और पिता को पूरी घटना बताई कि अभियुक्त कलु पटैल उसे दो माह से परेशान करता आ रहा है और उसे गंदे इशारे भी करता है। उसकी बात सुनकर जब उसके माता पिता और भाई, अभियुक्त को समझाने उसके घर गये तो अभियुक्त के घर वाले उसके माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं थे तो उसके माता पिता घर वापस आ गये। फिर वह उसकी मॉ के साथ अभियुक्त की रिपोर्ट करने थाना गई। अभियुक्त कलु पिछले दो माह से उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ कर रहा है, उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा धारा-354, 354-क, 354-घ भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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