मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलंबित, इन अनियमितताओं के आरोप

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सटई श्री साहू निलंबित
सागर। सागर संभाग के कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले के नगर परिषद सटई के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक साहू को सौपें गए कार्यो के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता करने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर डॉ. रावत ने यह कार्रवाई छतरपुर कलेक्टर के प्रस्ताव पर की है।
अशोक साहू मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सटई को मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।  निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी

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