मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान- 2: नागरिकों को इन 15 विभागों की 67 सेवाओं का लाभ मिलेगा

जिले वासियों की समस्याओं का निराकरण करें- कलेक्टर श्री आर्य

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 से 31 मई तक, नागरिकों को मिलेगा 15 विभागों की 67 सेवाओं का लाभ

सागर। सभी अधिकारी अपने-अपने दिए गए दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए जिले वासियों की समस्याओं का निराकरण करें। उक्त निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को दिए मौके पर समस्त विभागीय के अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए 10 मई से 31 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि मुख्य रूप से अभियान के 2 प्रमुख घटक होंगे। प्रथम घटक में ऐसे सभी विभाग जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा-संभव शत-प्रतिशत निराकरण किया जायेगा। साथ ही सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण होगा।
कलेक्टर श्री आर्य ने बताया कि जिन 15 विभागों की 67 योजनाओं में लाभ दिया जाना है वह इस प्रकार है :-
विभाग एवं सेवाएँ
राजस्व विभाग की सेवाएँ – चालू खसरा/खतौनी और चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, अविवादित नामांतरण और अविवादित बँटवारा करना।
सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएँ – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय। विमुक्त, घुमक्कड़ समुदाय के लिये जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय। जाति प्रमाण-पत्र में जन्म-तिथि, आधार, समग्र नंबर में सुधार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएँ – जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र का प्रदाय करना। मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन देना। नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार, भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, फायर एनओसी (1) अस्थाई (2) नवीनीकरण, ट्रेड लाइसेंस और विकास अनुज्ञा की समय-सीमा का विस्तार। अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण)। अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख के बाद। भवन निर्माण (आवासीय) के लिये स्वीकृति आदेश जारी करना। नो डयूज प्रमाण-पत्र जारी करना। जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन दिया जाना और भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएँ – ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा-पत्र जारी करना।
योजना, आर्थिक एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएँ – जन्म के एक वर्ष के बाद पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्यु के एक वर्ष के बाद पंजीयन के लिए अनुमति। जन्म प्रमाण-पत्र। मृत्यु प्रमाण-पत्र। विवाह पंजीयन और जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएँ – निःशक्तता प्रमाण-पत्र दिया जाना। आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन और मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत करना।
ऊर्जा विभाग की सेवाएँ – शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना, जहाँ ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है। मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क में निम्न दाब स्थाई नवीन कनेक्शन देना। मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग के लिए मांग-पत्र जारी करना और उसके अनुसार राशि जमा करने के बाद मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना।
श्रम विभाग की सेवाएँ – प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अपंगता होने पर सहायता, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014 और राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना का लाभ दिया जाना।
आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवाएँ – म.प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995 में राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन-पत्र का समाधान करना।
उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएँ – नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना। प्रोविजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंक-सूची प्रदान करना। अंक-सूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (समस्त महाविद्यालय) और चरित्र प्रमाण -पत्र उपलब्ध कराना।
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवाएँ – हम्माल (मंडी क्रत्यकारी), तुलावटी (मंडी क्रत्यकारी), व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी), पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी), प्र-संस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) और फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।
सहकारिता विभाग की सेवाएँ – किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसान साख-पत्र जारी करना और इसी योजना में किसान साख-पत्र का नवीनीकरण करना।
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सेवाएँ – उपाधि प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण-पत्र/अंक-सूची, अस्थायी उपाधि प्रमाण-पत्र और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के साथ अंक-सूची एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में नाम सुधार करना।
उद्यानिकी विभाग की सेवाएँ – फल-पौध रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना।
परिवहन विभाग की सेवाएँ – लर्निंग लायसेंस, ड्रायविंग लायसेंस और वाहन पंजीयन का नवीनीकरण करना

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