पुलिसवालो के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 साल की कैद

पुलिसवालो के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 साल की कैद

सागर । आरोपी की तलाश में आये पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण मेहरबान कोरी, शिवजाबाई कोरी, तुलसाबाई कोरी एवं बारेलाल कोरी, थाना-खिमलासा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर, सुश्री आरती आर्य की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा 332/149 के अंतर्गत छः-छः माह के सश्रम कारावास तथा धारा 147 भा.दं.सं. में 1000/-1000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। आरोपी महेन्द्र कोरी की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। मामले की पैरवी सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल अहिरवार ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता प्रधान आरक्षक चन्द्रेश्वर यादव ने दिनांक 28/11/12 को थाना-खिमलासा में रिपोर्ट लेख कराई कि थाना बेगमगंज के ए.एस.आई. एवं हमराह स्टाफ आरक्षक 434, सैनिक 232, के साथ धारा 363, 366(क) भा.दं.सं. के आरेापी की तलाश हेतु खिमलासा में बारेलाल कोरी के घर गये थे। बारेलाल कोरी के घर पर जाकर आरोपीगण की तलाश की तो आरोपी मेहरबान कोरी, महेन्द्र तथा उसकी मॉ, शिवजाबाई, बहिन तुलासा बाई ने पुलिस को बुरी-बुरी गालियॉ देकर, लाठियों से मारपीट करने लगे। मेहरबान तथा महेन्द्र ने फरियादी को पकड लिया और तुलसाबाई ने लाठी मारी जो सिर में बायें तरफ लगी, खून निकल आया तभी महेन्द्र ने एक लाठी मारी जो दांये कंधे पर लगी, शिवजाबाई ने लाठी से आरक्षक गौरव 343 को मारा जो माथे पर लगी तभी मेहरबान का पिता बारेलाल कोरी गालियॉ देते हुये बोला कि जिंदा नही बचने पाये जान से खत्म कर दो और लाठी से थाना बेंगमगंज के एएसआई से मारपीट करने लगा। घटना हमराह पुलिस तथा मुहल्ले वालों ने देखी सुनी थी। ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-खिमलासा द्वारा भा.दं.सं. की धारा- 148, 294, 332/149, 506 भाग-2 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खुरई जिला-सागर आरती आर्य की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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