सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग करने पर चालानी कार्यवाही तेज की जाए- निगमायुक्त

सिंगल यूज़  पॉलिथीन, सामग्री का विक्रय व उपयोग करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही तेज की जाए- निगमायुक्त

सागर। शासन के आदेश अनुसार नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने सिंगल यूज़ पॉलीथिन और उससे बनी प्लास्टिक सामग्री के प्रचलन पर रोकथाम हेतु नगर निगम के सहायक आयुक्त  सहित समस्त जोन प्रभारी और वार्डाे के सफाई दरोगा को  सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री का विक्रय व उपयोग करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई में तेजी लाने की निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और , उससे बनी सामग्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है इसलिए इसका उपयोग करना प्रतिबंधित है । उसके बावजूद जो दुकानदार , हाथ ठेला और पटरी  पर सामग्री विक्रय करने वालों ,होटल, मैरिज गार्डन में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की सामग्री, किराना दुकानदार तथा अन्य जो इसका उपयोग करते हुए पाए जाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए अमानक पॉलीथिन या उससे बनी सामग्री को जप्त किया जाए और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहे।
इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने नागरिकों से सिंगल यूज पॉलीथिन का उपयोग न करने की अपील करते हुए नागरिकों से सिंगल यूज पॉलीथिन के स्थान पर  कपड़े से बने थैलो का उपयोग करने का आग्रह किया है ।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं-प्लास्टिक स्टीकर सहित इयरबड्स ,गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डांडिया, पाली स्टाइ रीन थर्माकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट,  गिलास, प्लास्टिक के कांटे ,चम्मच, प्लास्टिक चाकू एक्स्ट्राट्रे कटलरी , मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में ,निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट ,100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक , स्टेयरर आदि।

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