होली पर्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें इतने समय के लिए बंद रहेगी

होली पर्व पर देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेगी

सागर। 8 मार्च को खेली जाने वाली होली त्यौहार (धुलेन्डी) एवं रंगपंचमी के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर दीपक आर्य ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत सागर जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को 8 मार्च धुलेन्डी के दिन सांय 3 बजे तक एवं 12 मार्च को सायंकाल 3 बजे तक जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने बंद रखी जाना आदेशित किया गया है।
उक्त अवधि में समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों के साथ साथ जिले में स्थित डी-1 आसवनी,एफएल-9, बाटलिंग इकाई, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-7, वाईन रिटेल आउटलेट एवं जिले में स्थित समस्त देशी विदेशी मदिरा भडारग्रारों से मदिरा का आयात निर्यात परिवहन एवं विक्रय आदि प्रतिबंधित रखा जायेगा।

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