यह तीन आदतन अपराधी जिला बदर, जिला दंडाधिकारी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
सागर। जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मददेनजर एक आदतन अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त निर्भय पिता भगवान सिंह यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम शेखपुर चौकी मंडीबामोरा थाना आगासोद तहसील बीना जिला सागर को 6 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार बृजेश पिता गुलाब सिंह यादव उम्र 33 साल निवास ग्राम सिंगपुर सटगुंवा थाना देवरी जिला सागर को 6 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार गोलू उर्फ सचिन उर्फ राजकुमार पिता हेमराज घोषी उम्र 32 वर्ष निवासी जमुनिया घोषी हाल जैसीनगर जिला सागर को 6 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। इनके विरूद्ध यदि जिला न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात् जिला दण्डाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।