म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध कार्य करने पर केंद्राध्यक्ष निलंबित

परीक्षा संबंधी निर्देशों की अवहेलना करने पर केन्द्रध्यक्ष श्री पटेल निलंबित
सागर। दमोह के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा के अनुसा फागू लाल पटेल (केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा केन्द्र क. 251101) शा.उ.मा. वि. सैलवाड़ा, विख तेन्दूखेड़ा, द्वारा हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र, परीक्षा केन्द्र कमॉक 251101 शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैलवाड़ा से व्हाटसएप पर प्रदर्शित किये गये है।
दमोह कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण करने के उपरांत पाया गया है कि श्री पटेल द्वारा मण्डल परीक्षा जैसे अति संवेदनशील कार्य में परीक्षा संबंधी प्रसारित निर्देशों की अवहेलना कर प्रश्नपत्र व्हाट्एप पर प्रदर्शित कर परीक्षा की गोपनीयता को भंग किया गया है। श्री पटेल उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल है।
संभागायुक्त  श्री मुकेश शुक्ला ने श्री फागू लाल पटेल (केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा केन्द्र 251101) उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्रा, संकुल शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्रा, विकासखण्ड तेन्दूखेड़ा को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
निलंबन अवधि में श्री पटेल का मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दमोह  रहेगा। निलंबन अवधि में श्री पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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