शेष बची शराब दूकानों लिये लॉटरी आवेदन पत्र 6 से 9 मार्च तक

शेष बची शराब दूकानों लिये लॉटरी आवेदन पत्र 6 से 9 मार्च तक शेष बची मदिरा के लिये, लॉटरी आवेदन पत्र 6 से 9 मार्च तक
सागर। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 22 फरवरी 2023 में प्रकाशित आबकारी ठेका व्यवस्था वर्ष 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में सागर जिले में 104 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का 35 एकल समूह के रूप में वर्ष 2023-24 हेतु निष्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से पात्र अनुज्ञप्तिधारको से 3  मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गए है । निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन उपरांत जिले के शेष रहे 5 एकल समूहों में सम्मिलित 12 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 10 मार्च को सुबह 11 बजे से सार्वजनिक रूप से किया जायेगा।
इच्छुक आवेदक  के लिए 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 9 मार्च को सायं 5.30 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र विक्रय करने तथा 9 मार्च को ही सायं 6 बजे तक लॉटरी आवेदन पत्र जमा करने का समय निर्धारित है।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी.पी.सांवले ने बताया है कि नवीनीकरण/लॉटरी आवेदन पत्र से निष्पादन उपरांत जिले की शेष रहे एकल समूहों का निष्पादन वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर 13 मार्च से ई-टेण्डर आमंत्रित कर किया जायेगा।
लॉटरी आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि, आरक्षित मूल्य, लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य मदिरा दुकानों की खपत, दुकानों की अवस्थिति एवं संलग्न किये जाने वाले अन्य अभिलेखों, निर्देशों आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला सागर से अवकाश दिवसों सहित कार्यालयीन समय से प्राप्त की जा सकती है।

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