शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवेश के लिए आवेदन 13 से 23 मार्च तक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रवेश के लिए आवेदन 13 से 23 मार्च तक
सागर। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देश जारी किये गये हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु 13 मार्च से 23 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई है।

13 से 23 मार्च 2023 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रृटि सुधार हेतु विकल्प, 15 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती प्राप्त की जा सकती है। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा 28 मार्च को सूचना दी जाएगी ।
आनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हुआ है वे स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करनें पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक पुष्टि की जाएगी।

इसके अलावा द्वितीय चरण प्रवेश के लिए रिक्त सीटों को पोर्टल पर 13 अप्रैल 2023 को प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 20 अप्रैल को किया जाएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 20 से 25 अप्रैल तक पुष्टि की जाएगी ।

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